-इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सोशल मीडिया के विज्ञापनों का होगा अधिप्रमाणन
कोटा 12 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव अन्तर्गत मीडिया में प्रसारित प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी मीना के निर्देशानुसार ऐसा विज्ञापन प्रसारित नहीं होना चाहिए, जो राष्ट्र की विधि संहिता के संगत ना हो, जो नैतिकता, शिष्टता के विरुद्ध हो एवं भ्रामक प्रकृति का हो। किसी भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रसारित करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित मीडिया मॉनिटरिंग एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से विज्ञापन का अधिप्रमाणन कराना आवश्यक होगा। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा।
एमसीएमसी द्वारा अधिप्रमाणन के लिए आवेदन कर रहे राजनैतिक दल को यह अवगत कराना होगा कि विज्ञापन आदर्श आचार संहिता के अनुकूल है। किसी अन्य राजनैतिक दल, प्रत्याशी के विरोध में विज्ञापन अनुमत नहीं किये जायेंगे। अधिप्रमाणन के प्रकरण 24 घंटे के भीतर निस्तारित किये जायेंगे। पंजीकृत राजनीतिक दल, संस्था, समूह के राजनीतिक विज्ञापन इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रसारण के लिए (टीवी चैनल्स, केबल, रेडियो चैनल्स, सोशल मीडिया साइट) जारी होने से पूर्व अधिप्रमाणित होने आवश्यक हैं।
प्रमाणन के लिए आवेदन की सीमा-
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय, राजकीय, राजनीतिक दल प्रसारण के लिए प्रस्तावित तिथि कम से कम तीन दिवस पूर्व प्राप्त होने चाहिए। पंजीकृत राष्ट्रीय, राजनीतिक दल के प्रत्याशियों के विज्ञापन एवं अन्य संस्थाओं के विज्ञापन सात दिवस पूर्व निर्धारित आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज व 2 प्रतियां विज्ञापन एटेस्टेड ट्रांसस्क्रिप्ट सहित प्रस्तुत करने होंगे। अनुमोदित होने के उपरान्त ही विज्ञापन, फिल्म, जिंगल आदि प्रसारित किए जा सकते हैं। प्रत्याशी एवं दलों को विज्ञापन निर्माण लागत की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत टीवी चैनल्स एवं केबल नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले सभी राजनैतिक विज्ञापन, आयोग द्वारा विभिन्न स्तर पर गठित दल, समितियों द्वारा पूर्व प्रमाणित होंगे। आयोग के आदेश द्वारा इलेक्ट्रोनिक मीडिया विज्ञापन में टीवी चैनल्स, केबल के साथ रेडियो, एफएम चैनल्स, सिनेमा घरों में प्रसारित राजनैतिक विज्ञापनों को भी जोड़ा गया है। साथ ही जन सभाओं एवं सार्वजनिक स्थान पर ऑडियो विजुअल्स भी प्रसारण पूर्व अधिप्रमाणित कराने होंगे। बल्क एसएमएस को भी इसमें शामिल किया गया है। सोशल मीडिया एवं ई-पेपर में जारी किये जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन किया जायेगा।
