राजसमन्द।आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई), जैसे, बैंकों / एनबीएफ़सी/ भुगतान प्रणाली सहभागियों/ साख सूचना कंपनियों के विरुद्ध किए गए अपनी शिकायतों के समाधान के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
1️⃣ सबसे पहले आरई के पास अपनी शिकायत दर्ज करें।
2️⃣ उनसे पावती / संदर्भ संख्या लें।
3️⃣ यदि 30 दिनों के भीतर आरई इसका समाधान नहीं करता है या आप किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन के पास आरबीआई के सीएमएस पोर्टल (cms.rbi.org.in) के माध्यम से या सीआरपीसी, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017 को डाक द्वारा भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
📌 सीधे आरबीआई ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करने पर आपकी शिकायत को अस्वीकार किया जा सकता है
ℹ️ अधिक जानकारी के लिए कृपया https://rbikehtahai.rbi.org.in/hindi/index.html पर क्लिक करें या ‘14448 पर कॉल करें’।
💡आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिएmñ







