कोटा 14 अक्टूबर विधानसभा आम चुनाव 2023 को सुचारू रूप से संपन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी मीना की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निग अधिकारी तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। नामांकन संबंधी व्यवस्थाओं के लिए पूर्ण तैयारी कर लें तथा सभी प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन कर निर्देशों की पूर्ण पालना की जाए। विभिन्न प्रकोष्ठों द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई एवं चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशरू पालना सुनिश्चित की जाए,साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि आमजन को अनावश्यक परेशान ना होना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का समयबद्धता के साथ गंभीरता पूर्वक निर्वहन करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार सिंह एवं रिटर्निंग ऑफिसर कोटा दक्षिण एडीएम सिटी बृजमोहन बैरवा ने भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए। विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों ने प्रकोष्ठ की कार्य प्रणाली के विषय में प्रेजेंटेशन दिया।
नामांकन संबंधी प्रावधानों की दी जानकारी
बैठक में रिटर्निग अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं, प्रावधान इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि नामांकन की प्रक्रिया प्रातः 11बजे से अपराहन 3 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थी को आर ओ के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना नामांकन प्रस्तुत करना होगा। सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर भी इसके प्रिंट की हार्ड कॉपी के साथ अभ्यर्थी को आरओ के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत करना होगा। सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिवस नहीं किया जा सकेगा। सुविधा पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की अनुमति के लिए भी आवेदन किए जाएंगे जिन्हें उसी दिन 6 बजे तक निस्तारित करना होगा। सायं 6 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अगले दिन निस्तारित किए जाएंगे।
काफिले में नहीं होंगे 10 से ज्यादा वाहन
अभ्यर्थियों के लिए तीन वाहनों की अनुमति होगी। एक काफिले में 10 से ज्यादा वाहन शामिल नहीं होंगे। इन सभी वाहनों को नामांकन स्थल से 100 मीटर की दूरी तक ही अनुमत किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी अधिक वाहनों की अनुमति ले सकते हैं लेकिन एक काफिले में इनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी।