नई दिल्ली, 15 जनवरी 2025 – दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा विवादों में घिर गए हैं। चुनाव आयोग ने वर्मा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला बुधवार को मतदाताओं को जूते बांटने और पहनाने से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
प्रवेश वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने नामांकन दाखिल करने से पहले चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में पूजा-अर्चना की और फिर जामनगर हाउस तक पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को जूते बांटे और पहनाए। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस घटना को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की थी।
चुनाव अधिकारी का बयान
चुनाव अधिकारी ने SHO को लिखे पत्र में कहा: प्रवेश वर्मा मतदाताओं को वाल्मीकि मंदिर के पास जूते बांटते दिखे। एडवोकेट रजनीश भास्कर ने वीडियो और शिकायत भेजी।
आदेश: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1)(A) के तहत यह कार्य भ्रष्ट आचरण में आता है। SHO को तत्काल जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
आप का आक्रोश
AAP ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा, “यह पहली बार नहीं है जब प्रवेश वर्मा ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इससे पहले भी उन पर पैसे, चादर और चश्मे बांटने के आरोप लगे हैं। भाजपा नेताओं का यह रवैया लोकतंत्र को कमजोर करता है।”
प्रवेश वर्मा का पक्ष
हालांकि, प्रवेश वर्मा ने खुद पर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि वह जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और विरोधी दल बेवजह उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
चुनाव आयोग की सख्ती
चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी उम्मीदवार को आचार संहिता का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को मामलों की गहन जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
चुनाव पर असर
जूता विवाद ने नई दिल्ली सीट पर चुनावी माहौल को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि FIR दर्ज होने और जांच के बाद यह मामला किस दिशा में जाता है।