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नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी कांग्रेस विधायक के बेटे की जमानत ख़ारिज, दो हफ्तों में करना होगा सरेंडर

राजस्थान के राजगढ़ से विधायक जौहरीलाल मीना के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीना को बड़ा झटका लगा है। बच्ची से रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को उनकी जमानत पर रिहाई रद्द कर दी थी. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में गवाही पूरी होने के बाद आरोपी जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं. इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी. मामला मार्च 2022 का है। कथित तौर पर दीपक मीणा ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर एक बच्ची को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया था।

गौरतलब है कि इस मामले में दीपक पर लड़की की गलत तस्वीरें खींचने का आरोप लगा था. आरोपियों ने पीड़िता के परिवार को ब्लेकमेल कर 5.40 लाख रुपये और आभूषण जुटाए थे। बता दें कि आरोपी पहले ही गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थानीय अदालत और राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मांग चुका है। लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया. आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर की थी.

पुलिस उपायुक्त महुआ ब्रजेश कुमार के मुताबिक, मार्च 2022 में 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने दौसा के मंडावर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मंडावर थाने के समलेटी होटल में विवेक शर्मा, दीपक मीना और नरेश समलेटी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. नाबालिग छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में विधायक के बेटे का नाम आने पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमा गई.

पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस आरोपी विवेक शर्मा और नेतराम समलेटी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. दूसरी ओर, चूंकि विधायक के बेटे दीपक, उर्फ ​​दिलीप मीना की पहचान प्रतिवादी के रूप में नहीं की गई थी, इसके बाद दौसा की पोक्सो कोर्ट में परिवादी के वकील ने सीआरपीसी की धारा 190 के तहत आरोपी दीपक मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का प्रार्थना पत्र पेश किया. उसके बाद न्यायालय ने विधायक के बेटे दीपक मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया .

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