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राजस्थान से भगाकर नाबालिक किशोरी का यूपी में किया दुष्कर्म, पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

झालावाड़ POCSO विशेष न्यायाधीश ब्रिजेश पवार ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अंतिम फैसला सुनाया और आरोपी रामेश्वर वर्मा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा, प्रतिवादी पर 2 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यदि अभियुक्त जुर्माना नहीं भरता है तो उसे एक वर्ष और कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पॉक्सो वकील रामहैतर गुर्जर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने करीब तीन साल पहले झालावाड़ जिले के भवानीमंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि आरोपी रामेश्वर वर्मा किराए के मकान में रहता है. घर उसके घर के सामने है. वह वहीं रहता था और आरोपी मौके का फायदा उठाकर उसकी 14 साल की बेटी को बहला-फुसला कर ले गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पीड़िता को उत्तर प्रदेश के औरैया से बरामद किया.

पीड़िता ने अदालत के समक्ष अपने बयान में कहा कि आरोपी उसे बहला फुसला कर उत्तर प्रदेश के औरैया ले गया जहां आरोपी ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया. सरकारी वकील रामहैतर ने बताया कि आरोपी रामेश्वर वर्मा 12 अक्टूबर 2020 से पुलिस हिरासत में है. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अपने अधिकार के आधार पर POCSO के विशेष न्यायाधीश ब्रिजेश पवार के सामने 13 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए और उसे दोषी ठहराया.

दुष्कर्म के आरोप में खारपा (पिड़ावा) निवासी रामेश्वर वर्मा को 20 साल की जेल और 2 लाख 30 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, अर्थदंड की राशि न चुकाए जाने पर आरोपी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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