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स्टॉक Market में निवेश करने वाले सावधान! आधार-पैन लिंक नहीं होने पर अब बैन हो जाएंगे इन लोगों के Demat Account

  • Abhishek Solanki
  • March 9, 2023
  • 1:59 pm
  • No Comments

मार्च के महीने में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। भारत सरकार से लेकर आयकर विभाग और अब सेबी भी सुधारों की लंबी फेहरिस्त तैयार करने में जुटा है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सभी निवेशकों को प्रतिभूति बाजारों में सुचारू और निरंतर व्यापार के लिए मार्च के अंत तक अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए कहा। शेयर खरीदने और बेचने वाले डीमैट खाताधारक अगर आधार-पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो उनके शेयरों की खरीद-बिक्री पर रोक लग सकती है।

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना जारी की थी कि अगर पैन धारक 31 मार्च तक सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उसके शेयर की खरीद-बिक्री पर बैन लग सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो उनके अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा। बता दें कि अब तक कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) में से करीब 48 करोड़ को आधार विशिष्ट पहचान संख्या से जोड़ा जा चुका है। 13 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनका पैन-आधार लिंक नहीं किया गया है।

सेबी ने एक बयान जारी किया

सेबी ने एक बयान में कहा कि गैर-अनुपालन को गैर-अनुपालन केवाईसी के रूप में माना जाएगा और स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने तक सुरक्षा और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है। बता दें कि 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वाले बिजनेस और टैक्स प्रोग्राम का लाभ नहीं उठा पाएंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि कई करोड़ पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया है, लेकिन यह काम 31 मार्च के अंत तक पूरा किया जाना चाहिए। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा तय करते हुए कहा है कि इस तारीख के बाद कोई भी पैन और आधार निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि अब से 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि पैन और आधार को जोड़ने को लेकर कई अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समयसीमा को कई बार बढ़ाया है. यदि पैन को नियत तारीख तक आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो धारक कर लाभ के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि मार्च के बाद पैन ही मान्य नहीं होगा। सीबीडीटी ने पिछले साल जारी एक सर्कुलर में बताया था कि एक बार पैन चालू हो जाने के बाद, संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए सभी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसमें टैक्स रिटर्न फाइल करने में विफलता और लंबित रिटर्न को संसाधित करने में विफलता जैसी स्थितियां शामिल हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि बजट में पैन को पहचान पत्र बनाने की घोषणा से कारोबारियों को फायदा होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि बजट और व्यापार क्षेत्र अब सरकार के डिजिटल सिस्टम में एक पहचानकर्ता के रूप में पैन का उपयोग करेगा।

Abhishek Solanki
Author: Abhishek Solanki

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