कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ एनआईए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा यात्रा के दौरान हुए विवाद में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
क्या है मामला?
चंदन गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता की हत्या 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी। चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने घटना की प्राथमिकी कासगंज थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि तिरंगा यात्रा को रोकने के लिए सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों ने हथियारों के साथ हमला किया। चंदन और उनके साथियों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को कहा गया। विरोध करने पर चंदन को सलीम ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।
एनआईए ने संभाली जांच
इस घटना की गंभीरता और इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई थी। एनआईए ने घटना की पूरी विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया।
फैसले में मुख्य बातें
1. 28 आरोपी दोषी: कोर्ट ने सलीम, वसीम, नसीम समेत 28 आरोपियों को हत्या, बलवा, देशद्रोह, और राष्ट्रीय ध्वज अपमान अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
2. 2 आरोपी बरी: सबूतों के अभाव में दो आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया।
3. सजा पर सुनवाई: दोषियों की सजा पर अगली सुनवाई की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।
प्रमुख गवाहों की भूमिका
मृतक चंदन के पिता सुशील गुप्ता, भाई विवेक गुप्ता और अन्य चश्मदीदों ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। उनकी गवाही को मामले में निर्णायक माना गया।
कासगंज में तनाव का माहौल
इस फैसले के बाद कासगंज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया है।
चंदन गुप्ता के परिवार ने जताई संतुष्टि
मृतक के पिता सुशील गुप्ता ने कहा, “हमें न्याय मिला है। हमारा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।”
यह फैसला न्याय व्यवस्था में आम जनता के विश्वास को मजबूत करता है और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने का संदेश देता
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