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नाबालिक का अपहरण कर रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

सवाई माधोपुर की POCSO अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए मऊ निवासी हृषिकेश मीना को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 66,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष POCSO जिला अदालत ने महू निवासी ऋषिकेश मीना को नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया।

कोर्ट ने युवक को 20 साल जेल की सजा सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि 12 जून 2021 की रात को ऋषिकेश मीना ने नाबालिग का अपहरण कर लिया. इस घटना के संबंध में नाबालिग के परिजनों ने नाबालिग को अपहरण व बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया.

14 जून, 2021 को पुलिस ने कार्रवाई की और प्रतिवादी को गिरफ्तार कर लिया, और वह तब से पुलिस हिरासत में है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर उसे विशेष पॉक्सो कोर्ट को सौंप दिया. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मऊ निवासी ऋषिकेश मीना को 20 साल के कठोर कारावास और 66 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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