10 साल की नाबालिग से रेप और उसे व उसके 13 साल के भाई को पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या करने के 7 माह के मुकदमे की सुनवाई करते हुए बुधवार को कोर्ट नंबर 3 पोक्सा के विशेष न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने सुनवाई की और 22 साल के अर्जुन सिंह पर आरोप लगाया। उन्हें दोषी पाया गया और 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ कड़ी सजा सुनाई।
तृतीय पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि 1 मई 2023 को पाली के सिरियारी थाना क्षेत्र की रहने वाली 10 वर्षीय बालिका और उसके 13 वर्षीय नाबालिग भाई बकरियां चराने गए थे। जो शाम तक घर नहीं लौटे। 2 मई को उनके शव मानी गांव के पास पाए गए। आरोपी ने 10 साल की बच्ची का रेप कर उसकी हत्या कर दी. उसकी चीख सुनकर पास में बकरियां चरा रहा उसका 13 वर्षीय भाई आया तो आरोपी अर्जुनसिंह ने उसकी भी पत्थरों से कूचलकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था।
इस मामले में पुलिस ने सिरियारी जिले के आसन जुड़ावन गांव निवासी गुलाब सिंह के 22 वर्षीय पुत्र अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां उन्हें कानूनी निगरानी के लिए भेजा गया. इस मामले में पाली की पोक्सो कोर्ट संख्या 3 के विशिष्ट न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए अर्जुन सिंह पर नाबालिग और उसके भाई की हत्या करने का आरोप लगाया.
तृतीय पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक खीमाराम पटेल ने बताया कि न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने रेप व दोहरे हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी अपराध करने की सीमा पार कर चुका था. दोनों मृतकों की जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी लेकिन आरोपियों ने हाल ही में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसमें उनकी मौत हो गई और एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया. जो अति गंभीर अपराध है. ऐसे अपराधी को कड़ी सजा दी जायेगी.