
महाराष्ट्र में Ola-Uber ड्राइवरों की मनमानी पर लगाम: एयरपोर्ट, स्टेशन और अस्पताल की राइड कैंसल करने पर लगेगा 5 गुना जुर्माना; नए नियम लागू
मुंबई: ऐप-आधारित कैब सेवाओं (Ola, Uber, Rapido आदि) का इस्तेमाल करने वाले लाखों यात्रियों को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों जैसी आपातकालीन व जरूरी जगहों के लिए बुक की गई राइड्स को बिना वजह कैंसल करना ड्राइवरों को भारी पड़ेगा। ऐसे मामलों में सामान्य जुर्माने की तुलना में 5 गुना अधिक पेनल्टी






























































