
Rajasthan News: रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, मुकदमे के लिए मंजूरी जरूरी नहीं
जयपुर: राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिश्वत मांगने जैसे कथित आपराधिक कृत्य के मामले में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं है। अदालत के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए का संरक्षण आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लिए गए निर्णयों और किए गए कार्यों































































