महाराष्ट्र में Ola-Uber ड्राइवरों की मनमानी पर लगाम: एयरपोर्ट, स्टेशन और अस्पताल की राइड कैंसल करने पर लगेगा 5 गुना जुर्माना; नए नियम लागू नीरज शर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार: 5 हजार का इनामी बलराम सांगानेर से चढ़ा पुलिस के हत्थे; बेटी-जेठ समेत 7 आरोपी पहले से जेल में CJP Protest: धर्मेन्द्र प्रधान नहीं देंगे इस्तीफा: सूत्र चित्तौड़गढ़ जिला जेल में उड़ाए जा रहे ‘कानून के परखच्चे’: अंदर से अजयराज सिंह हत्याकांड के आरोपियों का वीडियो वायरल; दावत, डांस और नशा करते दिखे बंदी Oppo K15 चीन में लॉन्च: 8,000mAh बैटरी, Dimensity 7360 सुपर चिपसेट और ट्रिपल 50MP कैमरों से है लैस; जानें कीमत और फीचर्स Lava Virat V1 सीरीज भारत में लॉन्च: 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले के साथ आए किफायती 5G व 4G फोन; ₹8,999 से शुरू होगी कीमत

महाराष्ट्र में Ola-Uber ड्राइवरों की मनमानी पर लगाम: एयरपोर्ट, स्टेशन और अस्पताल की राइड कैंसल करने पर लगेगा 5 गुना जुर्माना; नए नियम लागू

मुंबई: ऐप-आधारित कैब सेवाओं (Ola, Uber, Rapido आदि) का इस्तेमाल करने वाले लाखों यात्रियों को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों जैसी आपातकालीन व जरूरी जगहों के लिए बुक की गई राइड्स को बिना वजह कैंसल करना ड्राइवरों को भारी पड़ेगा। ऐसे मामलों में सामान्य जुर्माने की तुलना में 5 गुना अधिक पेनल्टी

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