आरबीआई द्वारा गाइडलाइन जनहित में जारी

राजसमन्द।आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई), जैसे, बैंकों / एनबीएफ़सी/ भुगतान प्रणाली सहभागियों/ साख सूचना कंपनियों के विरुद्ध किए गए अपनी शिकायतों के समाधान के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें: 1️⃣ सबसे पहले आरई के पास अपनी शिकायत दर्ज करें। 2️⃣ उनसे पावती / संदर्भ संख्या लें। 3️⃣ यदि 30 दिनों के भीतर आरई इसका समाधान नहीं करता है या आप किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन के पास आरबीआई के सीएमएस पोर्टल (cms.rbi.org.in) के

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