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पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने साढे पांच साल की नाबालिग किरायेदार के साथ दुराचार करने वाले 87 वर्षीय मकान मालिक को सुनाई बीस साल की सजा

POCSO केस नंबर 1, महानगर की विशेष अदालत ने साढ़े पांच साल की नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में आरोपी घर के मालिक 87 वर्षीय ओम प्रकाश को 20 साल जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 30 मार्च 2021 को जवाहर सर्किल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि वह सब्जी बेचने का काम करता है और उसकी पत्नी दूसरों के घरों में खाना बनाने जाती है।

घटना वाले दिन 14 मार्च को वह पत्नी के साथ काम पर गया था. इसी दौरान मकान मालिक ओमप्रकाश उसकी साढ़े पांच साल की बेटी को ऊपर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान, पहली मंजिल पर रहने वाले किरायेदारों में से एक ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और अभियुक्त को रोका, लेकिन अभियुक्त ने उनके साथ धक्का-मुक्की की.

दोपहर को जब वह घर आया तो उसे घटना का पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उन पर चरित्रहीन आरोप लगाए। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई। महानगर न्यायालय प्रथम पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले रामवीर गुर्जर को 20 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ जांच अभी भी जारी है.

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