राजस्थान में अब औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए बोरवेल या ट्यूबवेल की खुदाई नियमों के दायरे में होगी। राज्य विधानसभा में पारित राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक 2024 के तहत बिना अनुमति बोरवेल की ड्रिलिंग पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
पहली गलती पर भारी जुर्माना, दोहराने पर जेल
नए कानून के मुताबिक, अगर कोई कंपनी या व्यक्ति बिना अनुमति बोरवेल खोदता है तो पहली बार में 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, गलती दोहराने पर यह जुर्माना एक लाख रुपये तक पहुंच सकता है और छह माह तक जेल भी हो सकती है।
क्यों जरूरी हुआ यह कानून?
राजस्थान लंबे समय से जल संकट से जूझ रहा है। बारिश पर निर्भरता, घटते भू-जल स्तर और बढ़ती औद्योगिक मांग ने हालात और गंभीर बना दिए हैं। ऐसे में भू-जल का संरक्षण और नियमन अब राज्य सरकार की प्राथमिकता बन गया है।
बनेगा राज्यस्तरीय प्राधिकरण
नए प्रावधानों के तहत एक राज्य भू-जल प्राधिकरण गठित किया जाएगा। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ जल प्रबंधन के विशेषज्ञ और दो विधायक भी शामिल होंगे। यह प्राधिकरण
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बोरवेल की अनुमति देने,
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भू-जल स्तर की निगरानी करने और
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रिपोर्ट जारी करने का जिम्मा संभालेगा।
जिला स्तर पर भी निगरानी
हर जिले में भू-जल संरक्षण और प्रबंधन समिति बनेगी, जो स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाएगी और अवैध बोरवेल खुदाई पर रोक लगाएगी।
किन्हें नहीं लेनी होगी अनुमति?
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घरेलू उपयोग के लिए बोरवेल
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कृषि कार्यों के लिए बोरवेल
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लोकहित से जुड़ी योजनाएं
इन मामलों में किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
कंपनियों पर बढ़ी जिम्मेदारी
अब औद्योगिक इकाइयों को बोरवेल लगाने से पहले आवेदन करना होगा और साथ ही भू-जल उपयोग और गुणवत्ता को मापने वाले उपकरण भी लगाने होंगे। इसके अलावा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और पुनर्भरण की व्यवस्था करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
बड़ा संदेश
राजस्थान सरकार का यह कदम न सिर्फ भू-जल के संरक्षण की दिशा में अहम है, बल्कि उद्योगों और आमजन को यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि पानी की बर्बादी अब बर्दाश्त नहीं होगी।

Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।