जयपुर। राजस्थान सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत अब आश्रित व्यक्ति कर्मचारी की मृत्यु के 90 दिन के बजाय 180 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किया।
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अनुकंपा के नियम, 1966 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों के तहत मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित अब राजस्थान सरकार या संबंधित विभाग में मृत्यु की तिथि से 180 दिनों तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले यह समय-सीमा केवल 90 दिन थी।
अनुकंपा नियुक्ति का पहला अधिकार पत्नी को
अनुकंपा के नियम, 1966 के प्रावधानों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति का पहला अधिकार प्राप्त होता है। यदि पत्नी नौकरी लेने से इनकार करती है, तो वह अपने अधिकार का त्याग करते हुए पुत्र या पुत्री में से किसी एक के नाम अनुकंपा नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकती है।
पदोन्नति मामलों में नई समिति का गठन
इसी क्रम में कार्मिक विभाग ने एक अन्य आदेश जारी कर राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियमों में भी संशोधन किया है। मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से जुड़े मामलों के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
इस समिति में: कार्मिक विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव या उनके उपसचिव से उच्च स्तर के प्रतिनिधि अध्यक्ष होंगे, आयोजन विभाग के प्रमुख सचिव/उपसचिव या उनसे ऊपर के स्तर के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, मूल्यांकन निदेशक को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। सरकार के इन फैसलों से जहां एक ओर मृतक कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुव्यवस्था आने की उम्मीद है।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।







