13 साल की बालिका से जुड़े मामले में 22 आरोपियों पर आरोप तय, तीन होटलों पर चला था बुलडोजर

श्रीगंगानगर न्यूज: राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय बालिका से जुड़े चर्चित देहशोषण मामले में पोक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या-1 ने 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इनमें तीन होटलों में बालिका के यौन शोषण के आरोपी 15 ग्राहक भी शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश योगेश जोशी की अदालत में अब आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई होगी। मामले में चार आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।  विशिष्ट लोक अभियोजक मनोहरलाल पंवार के अनुसार, अदालत ने इस मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। प्रकरण होटल जॉय इन, होटल सफायर और होटल ड्रीम से जुड़ा है। घटना सामने आने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तीनों होटलों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया था।

22 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चलेगा ट्रायल

इस मामले में मयंक, हरदीप सिंह, सचिन कुमार, सुधीर शर्मा, तरुण, अमन कुमार, रामबाबू, लालचंद, मुकेश नाथ, दीपक कुमार, परविन्द्र उर्फ बाबू, मुकेश कुमार, भरत कुमार, दीपक शर्मा, दिनेश, आकाश, अमनदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह, मनीष कुमार, लक्ष्मण, राम बाबू पुत्र रामाशंकर, अमनदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह और गुरपाल उर्फ गुरी के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। अब अदालत में गवाहों के बयान, साक्ष्यों की जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष को आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

होटल संचालक समेत चार आरोपी फरार

प्रकरण में चार आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। इनमें होटल ड्रीम का संचालक राकेश कुमार नायक, ग्राहकों को होटलों तक पहुंचाने में कथित बिचौलिए की भूमिका निभाने वाला सूरज और दो अन्य युवक शामिल हैं। पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है।

तीन होटलों पर प्रशासन ने चलाया था बुलडोजर

बालिका से जुड़े मामले के उजागर होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी। एक जुलाई को संयुक्त टीम ने होटल जॉय इन, होटल सफायर और होटल ड्रीम के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की थी। इसके बाद शहर में संचालित होटलों की जांच भी कराई गई। जांच के दौरान करीब 100 होटलों में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आने की जानकारी दी गई थी। वहीं, नगर परिषद प्रशासन ने तीन होटलों को सीज भी किया था।

18 से 21 जून के बीच हुई थी घटना

पुलिस के अनुसार, 18 जून को बालिका श्रीगंगानगर से श्रीविजयनगर गई थी, जहां वह अपने परिचित गुरपाल उर्फ गुरी से मिलने पहुंची। आरोप है कि इसके बाद उसे एक किराये के कमरे में ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।  इसके बाद बालिका श्रीगंगानगर पहुंची। पुलिस के मुताबिक, उसे हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र स्थित होटल जॉय इन ले जाया गया। आरोप है कि 18 से 21 जून के बीच होटल जॉय इन, होटल सफायर और होटल ड्रीम में भी उसका यौन शोषण किया गया।

मां की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

22 जून को बालिका की मां ने उसके लापता होने की शिकायत सदर पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और होटल जॉय इन में दबिश देकर बालिका को बरामद किया। इसके बाद मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने इस प्रकरण में 22 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 8 अगस्त को अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। अब आरोप तय होने के बाद मामले की न्यायिक सुनवाई आगे बढ़ेगी।

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Author: manoj Gurjar

मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।

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