कोटा 13 दिसम्बर, 2023। मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी की अध्यक्षता में मंडल कार्यालय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये अधिनियम कार्यशील महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करने के लिये युक्ति है। ये विशाखा फैसले में दिये गये दिशा निर्देशों को सुव्यवस्थित करता है और इसके प्रावधानों का पालन करने के लिये नियोक्ताओं पर एक सांविधिक दायित्व अनिवार्य कर देता है। मंडल में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जाँच एवं निपटान के लिए पांच सदस्यों की आंतरिक शिकायत कमेटी गठित है। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में महिला रेल कर्मचारियों नें भाग लिया।
इस कार्यशाला में अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार जैन, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. सुषमा भटनागर, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सुप्रकाश सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।
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