Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल – आरोपी छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, दो दिन साथ रखकर किया दुष्कर्म

करीब 3 साल पहले हुए नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में पॉस्को की कोर्ट नंबर 3 ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के मंडाना लॉबी निवासी सोनू मेघवाल (24) को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। मुकदमे के बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय आरोपी अपना चेहरा छिपाता रहा।

आरोपी ने अपने सहेली से मिलने गई 15 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर मंडाना गांव में ले गया. उसने उसे दो दिन तक वहां रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 10 जनवरी 2021 को बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि उसकी 15 वर्षीय बहन कक्षा 10 वीं में पढ़ाई करती है.

9 जनवरी को लड़की अपनी सहेली के घर जाने के लिए घर से निकली. जो वापस नहीं आयी. उसने हर जगह देखा लेकिन उसका पता नहीं लगा। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। लड़के की मोबाइल लोकेशन के आधार पर 11 जनवरी को पीड़िता को दस्तयाब किया। संदिग्ध को 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया था। अदालत में 17 गवाहों के बयान हुए और 27 फाइलें पेश की गईं. उसके आधार पर कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा व 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

liveworldnews
Author: liveworldnews

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट

संबंधि‍त ख़बरें

सोना चांदी की कीमत