Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

कुल्हाड़ी से सास की हत्या करने के मामले में आरोपी दामाद को दस साल की सजा – अदालत ने लगाया दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

सास की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के मामले में पंचम सत्र न्यायाधीश ने आरोपी दामाद को 10 साल की सजा सुनाई है. खास बात ये है कि अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत बरी कर दिया, लेकिन धारा 304 (2) के तहत उसे 10 साल की सजा सुनाई। बीकानेर में बजरंग धोरे के पास रहने वाले भैराराम ने पुलिस को बताया कि 12 जनवरी 2019 को उसके दामाद करणाराम ने उसकी सास और भैराराम की पत्नी को कुल्हाड़ी से घायल कर दिया और भाग गया. उसे पीबीएम अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश संख्या ने कार्यवाही करने का आदेश दिया. आरोपी शख्स को दस साल की सजा के साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. मामले में आरोपी हीराराम पुत्र कारम निवासी खारी चारणान के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 में उल्लिखित कुछ योजनाओं के संयोजन के कारण आरोपी करम को अपराध से बरी कर दिया और उसे धारा 304, के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया।

आरोपी करणाराम हीराराम को 10 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा, अदालत ने मृतक भुगतान योजना के तहत मृतक के उत्तराधिकारियों के लिए भुगतान को मंजूरी दे दी।

liveworldnews
Author: liveworldnews

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट

संबंधि‍त ख़बरें

सोना चांदी की कीमत