Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

नाबालिग लड़की का अपहरण कर डेढ़ महीने तक उसके साथ रेप के अपराधी को 20 साल की जेल और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा

नाबालिग लड़की का अपहरण कर डेढ़ महीने तक उसके साथ रेप के अपराधी को 20 साल की जेल और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश (प्रथम) देवेन्द्र सिंह नागर ने सजा सुनाते हुए यह सजा सुनाई. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक हर्ष रांका ने 30 दस्तावेज पेश किये और 26 गवाहों के बयान लिये. मुकदमे के अंत में अदालत ने कमलेश नायक को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 30,000 रुपये से दंडित किया।

4 मई 2021 को दौलतगढ़ निवासी कमलेश पिता राम नायक के खिलाफ एक व्यक्ति ने शंभुगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई तो उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 21 को उसकी बेटी को घर पर अकेली देख बाइक पर आया कमलेश नायक बहला- फुसलाकर ले गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद लापता नाबालिग और आरोपी का पता नहीं चल सका। पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी वारंट भी दाखिल किया और युवती की तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली. कुछ समय बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ लिया और उसका 164 का बयान कराया.

नाबालिग ने बताया कि आरोपी कमलेश ने 30 अप्रैल की रात 11 बजे उसका अपहरण कर दौलतगढ़ के जंगल में एक झुग्गी बस्ती और फिर देवगढ़ जिले के एक औद्योगिक परिसर में रखा. उसने करीब डेढ़ महीने तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी कमलेश नायक को गिरफ्तार कर जांच की और 18 व 21 सितंबर को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।

liveworldnews
Author: liveworldnews

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट

संबंधि‍त ख़बरें

सोना चांदी की कीमत