पीएसएसएसबी के पटवारी पद पर निकली बंपर भर्ती, भर्ती प्रोसेस शुरू, फटाफट करें अप्लाई

यदि आप स्नातक हैं और कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, तो आप इन पटवारी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजाब कर्मचारी चयन आयोग ने इन शर्तों को हटा दिया है और आवेदन लंबे समय से चल रहा है। आवेदनों की समय सीमा भी कुछ दिनों में आने वाली है। आवेदन केवल ऑनलाइन किया जाएगा, क्योंकि आवेदकों को पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है – sssb.punjab.gov.in। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2023 है। इस भर्ती के माध्यम से 710 पटवारी (प्रशिक्षक) भरे जाएंगे। अंतिम दिन शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

कौन आवेदन कर सकता है

आवेदन की पात्रता इस प्रकार है।

1. यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हो।

2. आवेदक के पास 120 घंटे का कंप्यूटर कार्य अनुभव होना चाहिए।

3. इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी को ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए।

4. साथ ही, यह महत्वपूर्ण है कि आवेदक ने गणित तक एक विषय के रूप में पंजाबी का अध्ययन किया हो।

5. आयु सीमा 18 से 37 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।

एप्लीकेशन फीस कितनी है

PSSSB पटवारी पद के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। पीडब्ल्यूडी श्रेणी के आवेदकों के लिए शुल्क 500 रुपये है। एससी, बीसी और पूर्व कर्मचारियों और आश्रितों के लिए शुल्क 250 रुपये और 200 रुपये है। स्थिति की जांच के लिए यहां क्लिक करें। प्रवेश करने के लिए इस सीधे लिंक पर जाएं।

आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करें

बैंक ऑफ बड़ौदा ने धन प्रबंधन विभाग के लिए मुख्य अधिग्रहण अधिकारी के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. इनके लिए भर्ती प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी और अब आवेदन करने की अंतिम तिथि आ गई है। इसलिए जो इच्छुक हैं वे तुरंत आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि कल, 14 मार्च 2023, मंगलवार है।

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आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली में कथित शराब घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराब नीति 2021-22 को लागू करने में भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया था। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया गया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था। फिलहाल दोनों नेता जमानत पर बाहर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ ही दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के स्वास्‍थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2015-2016 में फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वह भी जमानत पर बाहर हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर दर्ज होगा मुकदमा पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को और अक्टूबर में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया कथित आबकारी घोटाले में 17 महीने तक जेल में रहे, जबकि सत्येंद्र जैन को 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में थे। अब दोनों के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है, जिससे आम आदमी पार्टी सरकार के इन पूर्व मंत्रियों की परेशानियां दोबारा बढ़ने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें पोस्टर विवाद में फंसे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश यह मामला वर्ष 2019 का है। जब मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की अर्जी स्वीकार्य करते हुए दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

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