बूंदी उद्योग एवं हस्त शिल्प मेला 2024 में विधिक सेवा द्वारा लगाई स्टॉल से आमजन को दी विधिक जानकारी राष्ट्रीय लोक अदालत 22 दिसंबर को

 

बून्दी, 21 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बूंदी उद्योग एवं हस्तशिल्प मेले 2024 में 20 से 22 नवम्बर तक हेल्प डेस्क लगाकर नालसा पोर्टल हेल्पलाइन 15100, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 22 दिसम्बर एवं अन्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी आमजन को प्रदान की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सरिता मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन पोर्टल 15100 के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो पोर्टल 15100 पर संपर्क कर सकते हैं, इस पोर्टल के माध्यम से आपको संबंधित जिले के लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा हर संभव कानूनी सहायता प्रदान की जावेगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 22 दिसम्बर (चतुर्थ रविवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से भी किया जायेगा। लोक अदालत के अन्तर्गत राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138, एन.आई. एक्ट प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी प्रकरण, नल व बिजली के प्रकरण, वैवाहिक विवाद, भरण पोषण से सम्बन्धित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रकरण, सभी प्रकार के राजस्व मामले, जनउपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, उपभोक्ता व विक्रेता के मध्य विवाद व अन्य सिविल मामलों आदि विवादों का निपटारा राजीनामें के माध्यम से करवाया जा सकता है।
उन्होने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामें से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारान् की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। निर्णय की कोई अपील नहीं होती है। सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है, कोर्ट फीस की वापसी होती है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा व समय की बचत होती है।

ब्यूरो चीफ़ शिव कुमार शर्मा
बूंदी राजस्थान

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