मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना में, एक पिता ने अपनी प्रेमिका के उकसावे पर अपने 6 साल के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। इंदौर की जिला अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए पिता और उसकी प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
अपराध की कहानी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं। शशिपाल मुंडे, जो पहले ही दो पत्नियों को छोड़ चुका था, ने तीसरी शादी पायल उर्फ ममता से की। लेकिन तीसरी बीवी को उसके पहले बेटे प्रतीक की मौजूदगी खटकने लगी। पायल ने अल्टीमेटम दिया, “बेटे को घर से बाहर करो या हमेशा के लिए अलविदा कह दो।”
14 मई 2023 की रात, मुंडे ने पायल की बातों में आकर अपने बेटे प्रतीक की गला घोंटकर हत्या कर दी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया गया और पायल को भेजा गया, शायद प्रेम की नई मिसाल कायम करने के लिए।
पुलिस जांच में मुंडे के फोन से 4 मिनट 47 सेकंड का यह वीडियो मिला, जिसमें वह अपने बेटे का गला घोंटता दिख रहा था। अदालत ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाह ने दोषियों को सजा सुनाते हुए जिला प्रशासन से अपील की कि उनके बच्चों की शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जाए।
अब मुंडे और पायल जेल की हवा खा रहे हैं। इधर सोशल मीडिया पर लोग चुटकी ले रहे हैं, “जब प्रेमिका का इशारा और ‘दूल्हे राजा’ का अपराधी अंदाज मिलते हैं, तो अंजाम जेल का ताला होता है।”