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Ajmer : 22 साल पहले कांग्रेस विधायक ने एसपी को जड़ दिए थे थप्पड़, अब पूर्व कांग्रेस MLA को 3 साल की सजा

राजस्थान के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगरिया को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही पूर्व विधायक को एक लाख पांच सौ रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है. पूर्व कांग्रेस नेता को 30 जून, 2001 को एक आईपीएस अधिकारी को थप्पड़ मारने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। तब से यह मामला अदालत में लंबित है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगरिया ने 22 साल पहले अजमेर के एसपी डॉ आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मारा था. इसके बाद पूर्व विधायक को शुक्रवार (24 मार्च, 2023) को सजा सुनाई गई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान वकील निर्मला कुमारी ने कहा कि 22 गवाह और कई दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. न्यायाधीश सीमा ढाका ने सबूतों के आधार पर मामले का फैसला किया। जब थप्पड़ मारने की घटना हुई थी। उस समय राज्य की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा अजमेर जिले की कलेक्टर थीं। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई

थप्पड़ मारने की यह घटना 30 जून 2001 को सतर्कता और लोक शिकायत समिति की बैठक के दौरान हुई थी। उस समय बैठक में केकड़ी विधानसभा के आरक्षित उपाध्यक्ष बाबूलाल सिंगरिया समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिंगरिया ने मुलाकात के दौरान एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मार दिया. मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। तब अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम थे.

इस घटना के बाद अजमेर में काफी विरोध हुआ। अधिकारियों ने सिंगरिया की जमकर आलोचना की। इसके विरोध में पुलिस ने अजमेर पुलिस लाइन मेस में भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। डॉक्टर त्रिपाठी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है

अजमेर जिला प्रशासन ने सिंगरिया के खिलाफ लाइन थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. इस मामले में, उन पर एक लोक सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने और एक लोक सेवक पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। वहीं, अब पहले विधायक डॉ. त्रिपाठी का कहना है कि मुझे खुशी है कि लंबे समय के बाद भी न्याय ने मेरी मदद की है. कोर्ट के इस फैसले से न्याय व्यवस्था में विश्वास जगेगा।

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