राजस्थान सरकार नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास के अधिकारों को बढ़ाने जा रही है। अब निकाय पहले से अधिक आकार की भूमि का पट्टा जारी कर सकेंगे और अधिक ऊंचाई की इमारतों को मंजूरी भी दे सकेंगे। इसके अलावा, भूमि के उप विभाजन और पुनर्गठन की भी अनुमति दी जाएगी।
स्वायत्त शासन मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और संभव है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 28 मार्च को राजस्थान दिवस समारोह के दौरान इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। इससे पहले, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे।
विकास प्राधिकरण को मिले नए अधिकार:
- 25 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय और 10 हजार वर्ग मीटर तक के गैर-आवासीय पट्टे जारी करने का अधिकार।
- 60 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान।
यूआईटी व अन्य निकाय:
- 10 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय और 5 हजार वर्ग मीटर तक के गैर-आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी करने का अधिकार।
- 40 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों की निर्माण स्वीकृति।
अन्य सभी निकाय:
- 5 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय और 2500 वर्ग मीटर तक के गैर-आवासीय भूखंडों के पट्टे।
- 30 मीटर ऊंचाई तक की इमारतों की निर्माण स्वीकृति।
यह निर्णय राजस्थान के शहरी विकास को नई गति देगा और प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को प्रोत्साहित करेगा। राजस्थान दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में विस्तृत घोषणाएं किए जाने की संभावना है।

Author: manoj Gurjar
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