उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक और दिवंगत माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ का दौरा करने और गाजीपुर स्थित अपने आवास पर तीन रातें बिताने की इजाज़त दे दी है।
इससे पहले, अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत तो दी गई थी, लेकिन इसके साथ कई शर्तें भी लागू की गई थीं। हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने उन शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए यह राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गाजीपुर में तीन रातों से अधिक का प्रवास नहीं किया जा सकता और वहां रहते हुए कोई सार्वजनिक सभा या बैठक नहीं की जा सकती।
क्या है मामला?
अब्बास अंसारी पर यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट इस केस में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने निर्देश दिया था कि अंसारी बिना अदालत की अनुमति के उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते और हर पेशी से एक दिन पहले पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा।
अदालत ने यह भी कहा है कि जमानत शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी स्थिति रिपोर्ट छह सप्ताह में पुलिस द्वारा दाखिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के केस को छोड़कर अन्य सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। यह फैसला अब्बास अंसारी और उनके समर्थकों के लिए राहत की खबर है, खासकर ऐसे समय में जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं।

Author: manoj Gurjar
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