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RAS Mains 2024: परीक्षा तय तारीख पर, RPSC ने कोर्ट में दायर की केविएट – जानें पूरा मामला

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का ऑफिस बिल्डिंग या आधिकारिक लोगो - RAS 2024 परीक्षा के संदर्भ में

अजमेर/जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित RAS मुख्य परीक्षा-2024 (RAS Mains 2024) को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। परीक्षा 17 और 18 जून को अजमेर और जयपुर में दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुल 21,539 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। इसी बीच आयोग ने संभावित कानूनी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में केविएट दाखिल की है।

 क्यों दायर की गई केविएट?

RPSC को यह आशंका है कि कुछ अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि को लेकर अदालत का रुख कर सकते हैं। ऐसे में आयोग ने एहतियात के तौर पर कोर्ट से निवेदन किया है कि यदि कोई याचिका दायर हो, तो बिना आयोग का पक्ष सुने कोई आदेश पारित न किया जाए। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा पहले से निर्धारित तारीख पर ही करवाई जानी चाहिए, ताकि प्रक्रिया में कोई अनावश्यक विलंब न हो।

👨‍🎓 क्या चाहते हैं अभ्यर्थी?

अभ्यर्थियों का कहना है कि RAS-2023 भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है, और यदि RAS Mains 2024 परीक्षा अब होती है तो उन्हें “दोहरी चयन” जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, वे चाहते हैं कि उन्हें अधिक तैयारी का समय मिले। पिछले दस दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें राज्य सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों का समर्थन भी प्राप्त हुआ है।

 क्या होती है केविएट?

केविएट एक कानूनी नोटिस होता है, जिसमें यह अनुरोध किया जाता है कि अदालत किसी मामले में निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता का पक्ष अवश्य सुने। यह किसी भी संभावित एकतरफा आदेश को रोकने का कानूनी उपाय है।

 परीक्षा से जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ:

  • परीक्षा तिथि: 17 और 18 जून 2024

  • स्थान: अजमेर व जयपुर के 77 परीक्षा केंद्र

  • अभ्यर्थियों की संख्या: 21,539

  • प्रवेश पत्र: RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध

निष्कर्ष:

RAS मुख्य परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों और RPSC के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। जहाँ एक ओर आयोग तय कार्यक्रम पर परीक्षा कराना चाहता है, वहीं दूसरी ओर छात्रों का दबाव है कि पहले RAS-2023 प्रक्रिया पूरी की जाए। अब सबकी निगाहें राजस्थान हाईकोर्ट के रुख पर टिकी हैं।

manoj Gurjar
Author: manoj Gurjar

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