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SI पेपर लीक मामले में पूर्व RPSC सदस्य रामूराम राइका सहित 23 आरोपियों को मिली जमानत

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चर्चित पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के तत्कालीन सदस्य रामूराम राइका सहित 23 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर राहत दी। वहीं, 30 अन्य आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई।

राइका समेत 23 को मिली राहत

न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की अदालत ने उन आरोपियों को जमानत दी, जिनके खिलाफ सबूत अपेक्षाकृत कमजोर पाए गए। इनमें प्रशिक्षु एसआई, डमी महिला परीक्षार्थी, हैंडलर और पेपर खरीदने वाले कई अभ्यर्थी शामिल हैं। कोर्ट का कहना था कि इनमें से ज्यादातर लंबे समय से जेल में हैं और चालान भी पेश हो चुका है। रामूराम राइका को 1 सितम्बर 2024 को पांच घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। राइका के बेटे देवेश और बेटी शोभा पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हो चुके हैं। दोनों इस भर्ती परीक्षा में चयनित हुए थे।

30 आरोपियों की जमानत खारिज

कोर्ट ने 30 ऐसे आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं या पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इनमें नरेशदान चारण, हर्षवर्धन मीणा, रिंकु शर्मा, राजेश खंडेलवाल, श्रवण गोदारा, विक्रमजीत विश्नोई, भागीरथ विश्नोई, भूपेंद्र सारण, नरपतलाल विश्नोई समेत कई नाम शामिल हैं।

कटारा से लिया था पेपर

जांच में सामने आया कि राइका ने अपने बेटे और बेटी के लिए पेपर आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से लिया था। कटारा पहले से ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जेल में है। राइका का कार्यकाल 2018 से 2022 तक रहा।

अदालत की टिप्पणी

राइका के वकील विवेकराज बाजवा ने दलील दी कि आरोपी लंबे समय से जेल में है और अब कस्टडी में रखने का औचित्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि समान मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सह आरोपियों को जमानत दे चुका है। हाईकोर्ट का यह फैसला भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में बड़ा मोड़ माना जा रहा है।

manoj Gurjar
Author: manoj Gurjar

मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।

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