ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है एक्सपायर, तो इसे कराएं रिन्यू, जानें पूरी प्रक्रिया

यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया है और आपको उसे रिन्यू करवाना है, तो इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना होगा। विशेष रूप से यदि लाइसेंस की समय सीमा चार साल पहले समाप्त हो चुकी है, तो प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. वेबसाइट पर जाएं:
सबसे पहले सारथी परिवहन पोर्टल पर जाएं।

2. राज्य का चयन करें:
पोर्टल पर पहुंचने के बाद अपना राज्य चुनें।

3. ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प:
‘ड्राइविंग लाइसेंस’ विकल्प के अंतर्गत ‘ड्राइवर लाइसेंस पर सेवाएं (नवीनीकरण / डुप्लिकेट / एईडीएल / अन्य)’ पर क्लिक करें।

4. आवेदन पत्र भरें:
दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र को सही-सही भरें। इसके बाद ‘नेक्स्ट’ बटन पर क्लिक करें।

 

शुल्क भुगतान

आवेदन पत्र भरने के बाद शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद शुल्क पावती पर्ची प्राप्त करना न भूलें।

आरटीओ कार्यालय में विजिट

शुल्क भुगतान के बाद, निर्धारित तिथि पर अपने मूल दस्तावेज और शुल्क पावती पर्ची के साथ आरटीओ कार्यालय पहुंचें।

लाइसेंस समाप्त होने की स्थिति

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस चार साल पहले समाप्त हो चुका है, तो आपको पहले लर्निंग लाइसेंस जारी करवाना होगा। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट पास करने पर ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

जरूरी दस्तावेज

1. आधार कार्ड या पहचान प्रमाण

2. पुराना ड्राइविंग लाइसेंस (यदि उपलब्ध हो)

3. पासपोर्ट साइज फोटो

4. शुल्क पावती पर्ची

 

ध्यान रखें

समय पर लाइसेंस रिन्यू करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि लाइसेंस के खत्म होने के बाद अधिक समय बीत जाने पर आपको फिर से नई प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।

नोट: यह जानकारी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और नियमों पर आधारित है। प्रक्रिया में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले ताजा जानकारी जरूर जांच लें।

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