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SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रामूराम राईका के बेटे-बेटी को दी जमानत

राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के चर्चित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य रामूराम राईका के बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका को नियमित जमानत दे दी है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके अपनाकर परीक्षा में बेहतर रैंक हासिल की थी। शोभा राईका भर्ती परीक्षा में 5वीं रैंक पर आई थीं, जबकि देवेश राईका को 40वीं रैंक मिली थी।

हाईकोर्ट से खारिज हुई थी जमानत याचिका

इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 मई को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ देवेश और शोभा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में शोभा को 2 जून और देवेश को 5 जून को अंतरिम जमानत दी थी। अब अदालत ने इस अंतरिम राहत को नियमित जमानत में बदल दिया है।

फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने का आरोप

राजस्थान पुलिस की विशेष ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने दोनों को राजस्थान पुलिस अकादमी से गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि उन्होंने परीक्षा में गलत तरीके से सफलता हासिल की। इसके बाद एसओजी ने उनके पिता और RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम राईका को भी गिरफ्तार किया था। रामूराम राईका को वर्ष 2018 में वसुंधरा राजे सरकार के दौरान आयोग का सदस्य बनाया गया था और वह जुलाई 2022 तक इस पद पर रहे।

एसओजी कर रही है जांच

गौरतलब है कि SI भर्ती परीक्षा 2021 में 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद डमी उम्मीदवारों, पेपर लीक और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी जांच की जिम्मेदारी एसओजी को सौंपी थी।  सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद अब एसओजी की जांच और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह मामला राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती घोटालों में से एक माना जा रहा है।

manoj Gurjar
Author: manoj Gurjar

मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।

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