नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी, अनुभवी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में YouTube और उसकी मूल कंपनी Google के खिलाफ याचिका दायर की है। दोनों ने अलग-अलग दायर याचिकाओं में कंपनी से ₹4 करोड़ का हर्जाना मांगा है। याचिका में कहा गया है कि YouTube पर होस्ट और मोनेटाइज की जाने वाली कोई भी सामग्री जो उन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, उनकी आवाज़ का दुरुपयोग करती है या AI डीपफेक वीडियो बनाती है, उसे तत्काल प्रतिबंधित किया जाए।
एआई ट्रेनिंग और डीपफेक पर चिंता
अभिनेता दंपति ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि गूगल को छेड़छाड़ की गई सामग्री को AI मॉडल के प्रशिक्षण में उपयोग करने से रोका जाए। याचिका में चेतावनी दी गई है कि ऐसे उल्लंघन के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं – पहले यह वीडियो YouTube पर अपलोड होते हैं, लोग देखते हैं, और फिर इन्हें AI ट्रेनिंग के लिए दुरुपयोग किया जाता है।
1,500 पेज और 259 से अधिक वीडियो का जिक्र
याचिका में दावा किया गया है कि ऐसे 1,500 से अधिक पेज सक्रिय हैं जो डीपफेक और अनधिकृत सामग्री प्रसारित करते हैं। यह केवल डीपफेक वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि नकली ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें, पोस्टर, स्टिकर और अन्य अनधिकृत सामान बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ भी है। याचिका में कई YouTube वीडियो लिंक और स्क्रीनशॉट शामिल हैं जिनमें कथित रूप से यौन रूप से स्पष्ट और काल्पनिक AI-जनित सामग्री है। एक वीडियो में अभिषेक बच्चन को अचानक एक अभिनेत्री को चूमते हुए दिखाया गया।दूसरे वीडियो में ऐश्वर्या राय को उनके पूर्व प्रेमी सलमान खान के साथ डिनर पर दिखाया गया है, जहां अभिषेक पीछे खड़े गुस्से में नजर आते हैं।AI बॉलीवुड इश्क नामक चैनल पर ऐसे 259 से ज्यादा वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिन्हें अब तक 1.65 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। इनमें से एक वीडियो जिसमें ऐश्वर्या और सलमान को पूल में दिखाया गया है, उसे अकेले ही 40 लाख से अधिक बार देखा गया।हालांकि, चैनल संचालक का कहना है कि वह ऐसा केवल मनोरंजन और कहानी कहने के लिए करता है।
अदालत का रुख
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने मामले की सुनवाई करते हुए गूगल के कानूनी वकील से जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने अभिनेताओं द्वारा पहचाने गए 518 लिंक और पोस्ट हटाने का आदेश दिया। अदालत का मानना है कि इस तरह की सामग्री से दंपति को वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है।इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी।
Author: manoj Gurjar
मनोज गुर्जर पिछले 5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और खेल, राजनीति और तकनीक जैसे विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते आ रहे हैं। इन्होंने देश-दुनिया की बड़ी घटनाओं को गहराई से कवर किया है और पाठकों तक तथ्यात्मक, त्वरित और विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम किया है।








