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शेखावत के मानहानि मामले में गहलोत को राहत नहीं, कोर्ट में पेश होकर लेनी होगी जमानत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत से राहत नहीं मिली. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में सुरक्षा के लिए गहलोत की याचिका खारिज कर दी। एसीएमएम जज हरजीत सिंह जसपाल ने सीएम गहलोत को राहत देने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानहानि केस चलता रहेगा. दरअसल, अंतिम सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत के वकील ने गहलोत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि गहलोत की अर्जी विचार करने लायक नहीं है. 14 सितंबर को कोर्ट ने एक घंटे बाद फैसला 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया.

पिछली सुनवाई के दौरान अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक तीखी नोकझोंक हुई। केंद्रीय मंत्री शेखावत के वकील आदित्य विक्रम सिंह ने कहा कि अशोक गहलोत कोर्ट में पेश होंगे और जमानत लेंगे. अगली सुनवाई 25 और 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे होगी.

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