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विधिक सेवा प्राधिकरण में हुआ मासिक बैठक का आयोजन, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित प्रतिकर में 02 लाख 50 हजार की राशि स्वीकृत

राजसमन्द। दिनांक 19.10.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आलोक सुरोलिया (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें राजस्थान पीड़ित प्रतिकर के आवेदन, निःशुल्क विधिक सहायता के आवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्री मनीष कुमार वैष्णव, ने बताया कि उक्त बैठक में प्राप्त हत्या के 04 प्रकरणों पर गहन विचार विमर्श करने हेतु कमेटी के समक्ष रखे गये जिनमें से 01 पॉक्सो प्रकरण में 02 लाख रूपये अंतिम प्रतिकर राशि, 01 हत्या के प्रकरण में 50 हजार रूपये अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई, 01 प्रकरण खारिज किया गया तथा एक प्रकरण लंबित रखा गया। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता के प्राप्त 06 आवेदनों पर पैरवी हेतु लिगल डिफेंस काउंसलर को नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया।

उक्त बैठक में कमेटी के सदस्य श्री संतोष कुमार मित्तल न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, श्री मनीष कुमार वैष्णव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती गीता पाठक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री नरेश बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्री सुधीर जोशी, जिला पुलिस अधीक्षक एवं बार अध्यक्ष श्री ललित साहू उपस्थित रहे।

“लीगल एड डिफेंस काउंसेल की मासिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन’’
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सेषन न्यायाधीष) श्री आलोक सुरोलिया की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2023 को लिगल एड डिफेंस काउंसेल की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। लीगल एड डिफेंस काउंसेल द्वारा इस माह सेशन न्यायालय के 02 प्रकरण में प्रभावी पैरवी करते हुये निस्तारण हुआ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्री मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि इस माह में लूट, बलात्कार और आर्म्स एक्ट एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 04 प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई है और अभियुक्तगण के रिमाण्ड के समय भी लीगल एड डिफेंस काउंसेल द्वारा उपस्थिति दी गई है। इस माह लीगल एड डिफेंस काउंसेल द्वारा जिला मुख्यालय पर स्थापित विभिन्न न्यायालयों में 08 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये। इस कार्यालय में उपस्थित होने वाले 20 आगन्तुकों को विधिक राय प्रदान की गई। निःशुल्क विधिक सहायता के तहत 2 बंदियों के मजिस्ट्रेट न्यायालय में जमानत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करवाये गये साथ ही 01 सजायाफ्ता बंदी की अपील प्रस्तुत कर सजा स्थगन कराया गया। लीगल एड डिफेंस काउंसेल को जनवरी से अब तक कुल 64 प्रकरण पैरवी करने हेतु आवंटित किये गये, जिसमें 26 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। उक्त बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा चीफ/असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसेल उपस्थित रहे।

विशेष अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी अभियान 2023 की तृतीय बैठक आयोजित
माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार श्री आलोक सुरोलिया, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), राजसमंद की अध्यक्षता में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट संख्या 406/2013 रे-इन ह्यूमन कन्डीशन्स 1382 प्रिजन्स में दिए गए आदेशों के क्रम में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की तृतीय विशेष बैठक आयोजित की गई।

श्री मनीष कुमार वैष्णव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद ने बताया कि अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के सम्बन्ध में जारी एस.ओ.पी. के कुल 15 बिन्दुओं पर गहन विचार-विमर्श करने के पश्चात् 05 प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण किए जाने अथवा एस.ओ.पी. में वर्णित अनुसार जमानत पर रिहा किए जाने के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई। पूर्व में की गई बैठक की अनुशंसा पर 02 बंदियों को रिहा किया गया। साथ ही कारागृह में क्षमता से अधिक बंदीगण होने की स्थिति में कारागृहों में विसंकुलन हेतु बंदियों को निरन्तर अन्यत्र कारागृहों में स्थानान्तरित करने एवं स्थानान्तरण की स्थिति में बंदियों को नियत पेशी पर न्यायालयों के समक्ष वीडियों क्रॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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