14 जनवरी को मकर संक्रांति को लेकर संगठन ने कुछ सख्त आदेश जारी किए हैं. इसके तहत पतंगबाजी के दौरान कोई भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और शहर के अलावा कोई भी स्थानीय व्यक्ति सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 6 बजे के बीच कोई भी पतंग नहीं उड़ा सकेगा।
कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने कहा कि पतंगबाजी में धातु निर्मित मांझा, पक्की डोरी, नायलॉन, प्लास्टिक मांझा, चाइनीज मांझा, ग्लास पाउडर बने मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंधित रहेंगे। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे के बीच पक्षियों के अस्थायी व्यायाम के कारण दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक, इस समय के दौरान पतंग उड़ाने की मनाही होगी। यह व्यवस्था आज से शुरू होकर 20 जनवरी तक लागू रहेगी। व्यवस्था की अवज्ञा या उल्लंघन की स्थिति में भारतीय सुधार संहिता की धारा 188 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ने निर्देश दिया है कि जहां भी धातु मांझा और चीनी मांझा बेचा जा रहा है, वहां कार्रवाई की जाए, माल को जब्त कर नष्ट कर दिया जाए। आरआई देवेन्द्रपाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। जो प्रतिदिन कार्रवाई कर अपनी रिपोर्ट संगठन को दिखाएंगे।