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पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व कई बार दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई बीस साल की कैद व 1.10 लाख रुपए जुर्माने की सजा

क्षेत्र की POCSO मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के अपहरण व कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी टोंक क्षेत्र के रहने वाले राकेश को 20 साल की कैद और 1.10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि वास्तव में इस तथ्य के बावजूद कि दोषी के खिलाफ डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है, पीड़िता ने अपने बयानों में कहा है कि वह उसे घर से ले गया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का यह बयान खंडित नहीं हुआ है और पत्रावली से यह साबित है।

अदालत ने कहा की रिपोर्ट आने से अभियुक्त को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह नाबालिग से संबंध बनाए। यदि संबंध बनाने में नाबालिग की सहमति है तो भी नाबालिग पीड़िता की सहमति के कानून में कोई मायने नहीं हैं। विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 17 अक्टूबर, 2021 को पीड़िता के पिता ने फागी पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि 14 अक्टूबर को उसके बेटे का साला उसकी बेटी को बहला-फुसला कर ले गया था।

पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। अदालत में अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि दोषी ने उसके साथ अपने दोस्त के घर, खेती के घर और अन्य स्थानों पर यौन संबंध बनाए। जवाब में आरोपित ने कहा कि उसने पीड़िता के भाई के साथ अपनी बहन की शादी करने से इनकार कर दिया था. इस कारण उसे गलत तरीके से केस में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

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