Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

मारपीट के तीन दोषियों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा, आपसी रंजिश को लेकर किया था हमला

बुधवार को डीजे कोर्ट ने आपसी विवाद के कारण हुए हमले के मामले में तीन अपराधियों को करीब साढ़े पांच साल तक लंबी अवधि तक हिरासत में रखने की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि 27 जुलाई 2018 को राजू सिंह ने तारानगर तहसील के चलकोई कस्बे में रहने वाले रामसिंह राजपूत, भूरसिंह राजपूत और मांगू सिंह राजपूत ने सरियों से मारपीट कर उसके पैरों के ऊपर से जीप निकाल दी।

मामले में फैसला सुनाते हुए जिला सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार ने आरोपियों को कुल तीन से पांच साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 साक्ष्य अदालत में पेश किये गये.

अधिवक्ता काशीराम ने बताया कि 27 जुलाई 2018 को रात करीब 11 बजे परिवादी राजूसिंह व उसका साथी संदीप स्वामी बाइक पर सवार होकर पंखा सर्किल से सर्किट हाउस के पीछे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन तीनों ने अपनी जीप उसकी बाइक के आगे लगा दी। इसके बाद शिकायतकर्ता पर डंडे से हमला कर दिया। आरोपियों ने शिकायतकर्ता के दोनों पैरों पर अपनी जीप चढ़ा दी. उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता को मरा हुआ समझकर तीनों लोग भाग गये. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी.

मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल राजेंद्र सिंह को लोग डीबी अस्पताल ले गये. इलाज के दौरान कोतवाली पुलिस के अधिकारी अस्पताल आते हैं और पीड़ित के पर्चा बयान लिए। इसके बाद तीनों लोगों पर अलग-अलग जिलों के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया. सरकारी वकील ने कहा कि दोनों पक्ष शराब के कारोबार में शामिल थे। हाल के दिनों में शराब की दुकानों को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से रंजिशचल रही थी। इसी वजह से शिकायतकर्ता पर हमला किया गया.

liveworldnews
Author: liveworldnews

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट

संबंधि‍त ख़बरें

सोना चांदी की कीमत