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4 साल की भतीजी से रेप के दोषी चाचा को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई – पॉक्सो कोर्ट ने 51 हजार से भी किया दंडित

करीब छह महीने पहले चार साल की बच्ची से रेप करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. POCSO के सरकारी वकील मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि चार साल की बच्ची के पिता ने 19 मई 2023 को निवाई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

उसमें बताया था कि 18 मई 2023 को भात के कार्यक्रम में सपरिवार निवाई में गए हुए थे। इस कार्यक्रम में मेरा चचेरा भाई भी गया हुआ था। वह शराबी प्रवृत्ति का है। हंसराज मेरी चार साल की बेटी को धोखा देकर दूसरी जगह ले गया और उसके साथ दुराचार किया। फिर बच्ची को मेरे मकान के बाहर खून से लथपथ अवस्था में छोड़कर भाग गया.

पुलिस ने उसकी जांच की और 14 जुलाई 2023 को पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र निवासी बच्ची के चाचा 35 वर्षीय चिकना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उन पर 51,000 का जुर्माना भी लगाया. मुकदमे के बाद पुलिस आरोपी को जेल ले गई। इस मामले में नायाब वकील मोहम्मद मियां गुलजार ने पीड़िता की ओर से 28 गवाह और 99 फाइलें पेश कीं.

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