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पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को सुनाई बीस साल की सजा, 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया

विशेष न्यायालय पॉक्सो प्रकरण क्रमांक 1 महानगर प्रथम ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी नेपाल सिंह, प्रकाश व अमरचंद को 20 साल की सजा सुनाई। इस बीच, अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग लडकी के साथ यौन हिंसा को आधार बनाकर बालिका की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को दांव पर कोई भी परिवार नहीं लगाना चाहेगा. यौन हिंसा की रिपोर्ट करने का निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। बचाव पक्ष दोनों पक्षों के बीच कोई रंजिश साबित नहीं कर सका।

आरोप के तहत, विशेष अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़ित ने 29 नवंबर, 2019 को जवाहर सर्कल पुलिस स्टेशन में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह इवेंट में वेटर का काम करती है। एक दिन शाम को दो लड़के उसके घर के सामने खड़े थे। इनमें से एक युवक उसका परिचित था। वे दोनों उसे अपनी कार में ले गए। उन्होंने उसे बीयर पिलाई. इसके बाद वह उसे सीकर स्ट्रीट पर ले गया और रास्ते में कार बदल ली। कार में उसका एक साथी और बैठा था।

तीनों लोग कार को जंगल जैसी सड़क पर ले गए और तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। रास्ते में पेट्रोल पंप आने पर वह बहाना कर बाहर आ गई और पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों को घटना के बारे में बताया। उन्होंने इसके बारे में पुलिस को बताया, लेकिन तीनों आरोपी मौके से भाग गए। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया.

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