नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो की विशेष अदालत ने सुनाई बीस साल की सजा – एक लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

पॉक्सो मामले की महानगर प्रथम की विशेष अदालत 3 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी अकबर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया और उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाई. आरोपी ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है. अगर पीड़िता की सहमति मौजूद है तब भी इसे अपराध माना जाता है क्योंकि नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी आधार नहीं होता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के पिता ने 8 मई 2023 को कोटखावदा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी अपने दादा के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंची. इलाके में उसकी तलाश की गयी। लेकिन वह नहीं मिली। रिपोर्ट के बाद पता चला कि आरोपी उसे लालसोट तिराहा ले गए।

आरोपी ने उसे अजमेर सहित कई स्थानों पर साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 26 मई को आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने 23 अप्रैल 2023 को भी दुष्कर्म किया था. आरोपी ने कहा कि उसे प्रकरण में फंसाया जा रहा है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और जुर्माना लगाया।

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