नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने युवक को सुनाई 20 साल की सजा, किडनैप के दोषी को भी 3 साल का कठोर कारावास

दौसा पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो युवकों को दोषी करार दिया है. न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने 25 वर्षीय व्यक्ति को बलात्कार का दोषी ठहराया और 20 साल जेल की सजा सुनाई। उस पर 1 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. 22 साल के दूसरे व्यक्ति को नाबालिग के अपहरण का दोषी पाया गया और तीन साल की जेल और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

जुर्माना पीड़िता को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया और जिला कानूनी विभाग को पीड़िता को 4 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया गया. मामला 18 सितंबर 2021 का बांदीकुई थाना क्षेत्र के गांव का है। जहां स्कूल के लिए गई नाबालिग छात्रा वापस घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने गढ़खेड़ा में रहने वाले अंतेश और किशन के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जब पुलिस मामले की जांच कर रही थी, तो उन्होंने अदालत में मुकदमा दायर किया।

बचाव पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने 25 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किये. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गढ़खेड़ा निवासी अंतेश उर्फ अनिकेत को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। गढ़खेड़ा निवासी किशन उर्फ कृष्णा को अपहरण का दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

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