POCSO मामलों की एक विशेष जिला अदालत ने नाबालिग भाइयों के साथ बार-बार कुकर्म करने वाले बाबा करतारनाथ को 20 साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 100,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़ित के पिता ने 20 जून 2020 को विराटनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि करतारनाथ आश्रम चलाता है और वह उसका अनुयायी था. कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन के कारण उनका बेटा स्कूल से घर आया हुआ था. करतारनाथ ने एक जून को पढ़ाई शुरू करने के लिए बेटे को साथ ले गया. वहीं कुछ दिनों बाद वह अपने छोटे बेटे के साथ बाबा के आश्रम गया तो उसे छोटे बेटे को भी वहां छोडने को कहा. रिपोर्ट में कहा गया की कुछ दिनों बाद बाबा दोनों बच्चों को मिलवाने के लिया लाया, लेकिन बाद में बच्चों ने वापस आश्रम जाने से मना कर दिया.
19 जून को रिश्तेदारों से बातचीत में बच्चों ने बताया कि आरोपी ने उनके साथ बार-बार कुकर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. सुनवाई के दौरान दोनों पीड़ितों ने कोर्ट को अपनी पीड़ा बताई. आरोपी की ओर से कहा गया कि प्रकरण में उसे रंजिश के कारण फंसाया गया है. इसके अलावा इस मामले में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है. इसलिए उसे रिहा कर दिया जाए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया और आरोपी को सजा दी.