Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास तथा 1 लाख 41 हजार के अर्थदंड से दंडित किया

नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में विशेष पोक्सो न्यायाधीश अलका बंसल ने खुशीराम पुत्र प्यारेलाल मीना निवासी नादौती थाना बौंली व पप्पू उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामनिवास मीना निवासी कोडियाई थाना बौंली को दोषी पाया। इसके लिए उन्हें 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख 41,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

POCSO के विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुद्गल ने कहा कि पीड़िता के चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. बयान में कहा गया है कि 11 दिसंबर 2022 को उसकी नाबालिग भतीजी खाना खाकर अपनी दादी के पास सो रही थी. आधी रात के आसपास, ख़ुशीराम दो मोटरसाइकिलों पर तीन या चार लोगों को ले गया और जबरदस्ती से भतीजी को लेकर फरार हो गया। 13 दिसंबर को नादौती थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का पता लगाने के प्रयास किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

27 दिसंबर 2022 को थाना बोंली जिला सवाईमाधोपुर से सूचना मिली की एक लड़का और लड़की ने जहर खा लिया है। घटना में लड़की की मौत हो गई और लड़के की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए सवाईमाधोपुर भेजा गया है. बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया और आरोपी खुशीराम का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज कराया गया.

जांच अधिकारी ने आरोपी पप्पू उर्फ ओमप्रकाश मीना से पूछताछ की तो उसे गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया. मामले में कुल 30 गवाह और 58 दस्तावेज पेश किये गये. न्यायाधीश ने अपने फैसले में खुशीराम और पप्पू उर्फ ओम प्रकाश को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 41 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

liveworldnews
Author: liveworldnews

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट

संबंधि‍त ख़बरें

सोना चांदी की कीमत