पोक्सो कोर्ट संख्या तीन ने करीब नौ माह पहले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी हरिशंकर उर्फ शंकर (26) को 20 साल के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. प्रतिवादी ने स्नातक की पढ़ाई की है। उसने अपने दोस्त की छोटी बहन (13) को अपने घर बुलाया। वह उसे कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। डीएनए जांच पॉजिटिव आई थी।
विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने कहा कि पीड़िता की मां ने 29 जुलाई, 2023 को उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी सातवीं कक्षा में पढ़ रही है। आरोपी हरि शंकर उसके बेटे का दोस्त है. दोस्ती के नाते उसका घर आना जाना रहता है.
हरिशंकर ने 13 साल की लड़की को घर बुलाया और कहा कि जरूरी काम है और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने घर आकर सारी बात बताई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश होता है। कोर्ट में 11 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किये गये.