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Inter Caste Marriage : राजस्थान में अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार अब देगी 10 लाख रुपए

राजस्थान में अंतरजातीय विवाह को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. मिली जानकारी के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत ने अंतर्जातीय विवाह में प्रोत्साहन शुल्क बढ़ाने की घोषणा करते हुए मौजूदा फीस को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है. मालूम हो कि पहले इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाते थे.

आपको बता दें कि डॉ. सविता बेन अंबेडकर के तहत अंतर्विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसमें सरकार अब जोड़े को 10 लाख रुपये देगी. सीएम गहलोत ने गुरुवार को राशि बढ़ाने की योजना को मंजूरी दे दी। वास्तव में, यह कार्यक्रम न्याय और प्रशासन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। बता दें कि इस फंड के तहत सरकार 8 साल के लिए 5 लाख रुपये जमा करेगी और उसके बाद बाकी 5 लाख रुपये बैंक खाते से जोड़ दिए जाएंगे। मालूम हो कि सीएम गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अस्पृश्यता को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के तहत हिंदुओं और अनुसूचित जातियों के बीच अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए डॉ. सविता बेन अंबेडकर के अंतर्जातीय विवाह संवर्धन कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। वहीं, 35 साल से कम उम्र के लोगों को योजना के तहत आर्थिक लाभ मिलता है। विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जहां योजना के आवेदन पत्र की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

कौन आवेदन कर सकता है?

ध्यान रहे कि अगर इस ग्रुप में कोई युवक और युवतियां उत्तर के किसी हिंदू पुरुष या महिला से शादी करने की योजना बना रहे हैं तो उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही यह अनिवार्य है कि जो युवक व युवतियां राजस्थान में रहते हों और उनमें से प्रत्येक की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।

बता दें कि इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े के पास संबंधित अधिकारियों या संस्थानों द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे विवाह के प्रमाण के रूप में होना आवश्यक है। वहीं, कपल की जॉइंट इनकम 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

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