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Sanjeevani Scam : सीएम गहलोत को दिल्ली के कोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है. अभी तक कोर्ट ने उन्हें समन जारी नहीं किया है लेकिन दिल्ली पुलिस से मामले की जांच करने को कहा है. वहीं, जांच की निगरानी दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नरेट को दी गई है। इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी कि अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले में बतौर आरोपी गजेंद्र सिंह शेखावत से संपर्क किया था या नहीं.

इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी. बता दें कि राजस्थान के संजीवनी घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम आरोप लगाए हैं. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने न सिर्फ उनका नाम घोटाले से जोड़ने की कोशिश की बल्कि सीधे उन्हें मामले में आरोपी के तौर पर संबोधित किया. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है. सुनवाई के दौरान उम्मीद की जा रही थी कि कोर्ट गहलोत को तलब करने के लिए वारंट जारी करेगा, लेकिन कोर्ट ने कोई वारंट जारी नहीं किया. सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले की जांच का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की। क्या दिल्ली पुलिस को जांच करनी चाहिए और अशोक गहलोत के आरोपों की सच्चाई बतानी चाहिए? जांच की सुविधा के लिए, अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली में पुलिस महानिरीक्षक जांच के प्रभारी होंगे।

पूछा गया कि क्या अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले में प्रतिवादी के तौर पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से संपर्क किया था? अशोक गहलोत ने कहा है कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगे आरोप साबित हो गए हैं? इसके अलावा कोर्ट ने पूछा कि क्या गजेंद्र सिंह शेखावत या उनके परिवार के सदस्यों को संजीवनी घोटाले की जांच में दोषी ठहराया गया था? दिल्ली पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और 25 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी।

जानकारी के अनुसार राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी कंपनी अधिनियम के तहत 2008 में पंजीकृत हुई थी। उसके बाद 2010 में कंपनी को मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी में तब्दील कर दिया गया। वहीं लोगों को अच्छे रिटर्न का झांसा देकर 900 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने का झांसा दिया गया और फिर इस कंपनी ने निवेश का सारा पैसा ठग लिया। इस मामले में निवेशकों की शिकायत पर राजस्थान पुलिस ने एक फाइल दर्ज की और विक्रम सिंह, जो इस कंपनी के पहले डॉक्टर और निदेशक थे, को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

शुरुआत में मामला राजस्थान पुलिस तक ही सीमित था, लेकिन बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घसीटने की कोशिश की. उन्होंने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके जुर्म भी साबित हो गए हैं. उन्होंने दलील दी कि अगर वह निर्दोष हैं तो गरीबों से पैसे वसूलने क्यों नहीं आते? उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट को बताया.

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Author: liveworldnews

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