जयपुर बम ब्लास्ट केस: विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया, 8 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

13 मई 2008 को जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान चांदपोल इलाके में मिले “जिंदा बम” मामले में आज विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 8 अप्रैल 2025 को आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि, आरोपियों को धारा 124(A) (राजद्रोह) के आरोपों से बरी कर दिया गया है, लेकिन अन्य धाराओं में उन्हें दोषी पाया गया है।

17 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला

जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 72 लोगों की मौत हुई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे। इनमें से 8 बम धमाके सफल रहे थे, लेकिन नौवां बम चांदपोल बाजार के पास एक गेस्ट हाउस के नजदीक मिला था। इस बम को धमाकों से ठीक 15 मिनट पहले निष्क्रिय कर दिया गया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया था। अब इसी “जिंदा बम” मामले में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।

कौन हैं आरोपी?

इस मामले में दोषी करार दिए गए चारों आरोपी हैं:

  1. मोहम्मद सैफ
  2. सैफुर्रहमान
  3. मोहम्मद सरवर आजमी
  4. शाहबाज अहमद

इनमें से सैफ और सैफुर्रहमान फिलहाल जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, जबकि आजमी और शाहबाज जमानत पर बाहर हैं।

पहले भी मिल चुकी है फांसी, फिर हुई थी बरी

इससे पहले, 20 दिसंबर 2019 को विशेष अदालत ने इन चारों आरोपियों को जयपुर बम धमाकों के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन, मार्च 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को कमजोर बताते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों की खामियों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि यह साबित नहीं हो पाया कि साइकिल बम किसने रखा था। हालांकि, राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जो अभी लंबित है। इस बीच, जिंदा बम मामले में आज का फैसला एक नया मोड़ लेकर आया है।

112 गवाह, 1200 दस्तावेज पेश

इस केस में अभियोजन पक्ष ने 112 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 1200 दस्तावेज पेश किए। इनमें साइकिल मैकेनिक दिनेश महावर का बयान भी शामिल है, जिसने बताया था कि किसी ने उससे बम वाली साइकिल बनवाई थी। इसके अलावा, पत्रकार प्रशांत टंडन और पूर्व एडीजी अरविंद कुमार जैन को भी गवाह बनाया गया था।

अगली सुनवाई 8 अप्रैल को

अब सभी की नजरें 8 अप्रैल 2025 पर टिकी हैं, जब विशेष अदालत सजा सुनाएगी। इस फैसले के बाद 2008 जयपुर ब्लास्ट के पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद बंधी है।

manoj Gurjar
Author: manoj Gurjar

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