नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा, परिजनों ने पकड़ा था रंगे हाथ

राजस्थान के भरतपुर में एक बच्ची से बलात्कार के आरोपी 28 वर्षीय व्यक्ति को POCSO अदालत ने 20 साल जेल और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 12 फरवरी 2019 की शाम करीब 7 बजे भरतपुर जिले के पुलिस थाने में एक बच्ची शौच के लिए खेत में गयी थी. रास्ते में उसकी मुलाकात जीतेंद्र से हुई, जो बच्ची को फुसलाकर एक खेत में ले गया और उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया।

जब काफी देर तक बच्ची घर पर नहीं लौटी तो परिजन उसे ढूंढने के लिए खेत में गये. परिजन जिस खेत में जा रहे थे वहां से उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और देखा कि जीतेंद्र उर्फ़ जीतू बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है। उसके परिजनों ने जितेंद्र को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचने पर जितेंद्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया.
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परिजनों ने घटनास्थल पर आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और आज गवाहों को सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद POCSO कोर्ट ने जितेंद्र के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

भरतपुर के पोक्सो नंबर 1 कोर्ट नंबर 1 के वकील तरूण जैन ने बताया कि बच्ची के परिजनों ने भरतपुर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि 12 साल की बच्ची शाम को खेत में शौच करने गयी थी. पड़ोसी ने उसे पकड़ लिया. और उसे पीटा और रेप किया जब बच्ची वापस नहीं लौटी तो उसके परिजन उसे खेत में ढूंढने गए. लड़की की चीख-पुकार सुनकर परिजन वहां आ गए जहां लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का आरोपी व्यक्ति मिला।

परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. आज POCSO कोर्ट ने प्रतिवादी को 20 साल की जेल और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई.

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