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नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को पांच साल की सजा, घर की चाबी लेने के बहाने किया था गलत काम

भरतपुर की पोक्सो कोर्ट संख्या 1 की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पांच साल की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपने घर की चाबी वापस करने के लिए नाबालिग को घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तभी बच्ची की मां उसे ढूंढते हुए आरोपी के घर पहुंची तो उसने आरोपी को बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ लिया. उस वक्त आरोपी ने बच्ची की मां के साथ भी दुष्कर्म करने का प्रयास किया.

यह मामला भुसावर थाना क्षेत्र का है. प्रतिवादी अशोक, उम्र 17 वर्ष, 27 मार्च, 2020 को अशोक के घर वाले किसी काम से बहार गए थे। वह घर की चाबी नाबालिग के घर पर दे गए थे। जब अशोक घर आता है, तो वह नाबालिग से चाबी देने के लिए कहता है। लड़की चाबी लौटाने के लिए अशोक के पास जाती है। इसलिए, अशोक ने मौका पाकर लड़की को घर ले आया और उसका यौन उत्पीड़न किया

जब लड़की घर नहीं आई तो लड़की की मां लड़की को ढूंढने के लिए अशोक के पास आई। अशोक ने घर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लड़की की मां ने लड़की को बचाया. इसके बाद अशोक ने लड़की की मां को मुक्का मारा, जिसके बाद लड़की की मां ने पुलिस बुला ली और अशोक को पुलिस के हवाले कर दिया गया. कोर्ट ने आज इस मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी को पांच साल की जेल और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

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