अलवर की पोक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

अलवर की चतुर्थ POCSO अदालत ने अरावली विहार थाने में कार्यरत उप पुलिस निरीक्षक रामजीत को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में 10 साल की जेल और 22,000 जुर्माने की सजा सुनाई.

पीड़िता के वकील राजेश गुप्ता ने बताया कि 2 मार्च 2021 को एक विवाहिता ने अलवर के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी सहायक पुलिस निरीक्षक अरावली विहार थाने में तैनात है. मैं और मेरे पति तलाक की कार्यवाही से गुजर रहे हैं। इस लिए मई अलवर आती थी, तभी मेरी मुलाकात रामजीत से हुई और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पति को जेल में डाल दूंगा. पहले तो उसने मुझसे दोस्ती की, फिर मेरे घर आने लगा.

उसी समय मैं अपने पति से दूर अलवर में किराये के मकान में रहने लगी। 2018 में, वह अलवर में मेरे घर आया और मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ जबरदस्ती की। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और उसने खुद को अविवाहित बताया और मैं उसके जाल में फंस गई। उसने मुझे छुआ. उसने मेरा नग्न वीडियो भी बनाया और मुझे धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो बलात्कार करता रहा. और मैं गर्भवती हो गयी.

पीड़िता ने कहानी में कहा कि जब मैंने उससे शादी करने के लिए कहा और बताया कि शहर में मेरी बदनामी होगी. इस लिए जल्दी शादी कर लो. तो उसने मुझसे शादी करने से इंकार कर दिया और मुझसे कहा कि अब तुम्हारा गर्भपात हो जाएगा, एक दिन वह धोखे से मुझे एक निजी अस्पताल में ले गया और 17 जून 2020 को धोखे से मुझे गर्भपात की गोली दे दी जिससे गर्भपात हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चतुर्थ पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पुलिस उपमहानिरीक्षक रामजीत सिंह को धारा 376 धारा 2ए और 506 के तहत 10 साल की सजा सुनाई.

Rajeev Kushwaha
Author: Rajeev Kushwaha

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