राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने अपराधी को तीन साल जेल की सजा सुनाई है. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो एक्ट) के विशेष न्यायालय (क्रमांक 01) के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने दिनदहाड़े घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में युवक को दोषी पाया। ये घटना करीब दो साल पहले की है.
मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक गुरुचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि घटना 19 दिसंबर 2020 को सुबह करीब 10 बजे थाना क्षेत्र के लालगढ़ जाटान गांव की है. करीब पंद्रह साल की एक लड़की घर पर अकेली थी। वह घर के आंगन में धूप सेक रही थी।। उसकी मां और पिता काम पर गये थे. इसी दौरान रोटनवाला निवासी आरोपी विनोद नायक (20) दीवार फांदकर घर में घुस आया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा।। जब लड़की ने उस पर चिल्लाना शुरू किया तो आरोपी भाग गया।
घटना के संबंध में घायल युवती की रिपोर्ट के आधार पर 19 दिसंबर को लालगढ़ जाटान थाने में आरोपी विनोद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. विनोद की मां का घर पीड़िता के गांव में है. पुलिस ने शिकायत दर्ज की और घटना के लिए विनोद की गिरफ्तारी के दौरान जांच की। इस घटना के लिए जिम्मेदार युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में जब चालान अदालत में पेश हुआ तो वकीलों ने नौ गवाह और सत्रह दस्तावेज पेश किए। आरोपी विनोद के पक्ष में दो गवाह भी पेश किये गये। इस मामले में आज सुनवाई करने वाले जज ने विनोद नायक को दोषी करार दिया. कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए धारा 2 के तहत एक साल की साधारण कैद और दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।