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आसाराम की जमानत याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, कोर्ट ने कहा – राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं आसाराम

अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में आखिरी सांस तक कड़ी सजा काट रहे आसाराम को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आसाराम सजा निलंबन के लिए हाई कोर्ट जा सकते है. नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम ने निचली अदालत, राजस्थान उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय में 16 बार जमानत मांगी है। आसाराम को केवल एक बार जमानत दी गई थी और वह फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्र मामले में था।

गौरतलब है कि 2017 में आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर जेल सेंट्रल डिस्पेंसरी का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया था, जिसमें कई बीमारियों का जिक्र था. जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच की तो इसे गलत पाया और इस संबंध में एक अलग मामला शुरू किया गया। इस मामले में जमानत पर रिहा होने के बावजूद आसाराम को जेल से रिहा नहीं किया जा सकता है.

राजस्थान हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट से जमानत न मिलने से चिंतित आसाराम ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कुछ समय पहले आसाराम को फर्जी दस्तावेज और सर्टिफिकेट मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. आसाराम ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और POCSO एक्ट के तहत गंभीर मामले में जमानत की भी मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम की जमानत याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट ने निर्धारित अवधि के भीतर फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर विचार नहीं किया, तो फैसले के निष्पादन पर रोक लगाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा।

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